*प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 09-10-2023*
*पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में उसहैत पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के अभियोग में संलिप्त एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सों कोर्ट-3 बदायूँ द्वारा 07 वर्ष के कारावास एवं 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।
दिनाँक 19-02-2015 को घटित बलात्कार की घटना में वादी छोटेलाल पुत्र खुशीराम निवासी लिलवा थाना उसहैत जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2015 धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम कुवरपाल पुत्र लालमन निवासी लिलवा थाना उसहैत जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री कमलेश सिंह द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उसहैत एचसी हरिओम द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त,पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 09-10-2023 को माननीय न्यायाय स्पेशल पाक्सो कोर्ट-3 जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि-2012 की धारा-10 के अपराध के लिए 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिसौली का0 हरिओम सिंह तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 श्री कमलेश सिंह का योगदान सराहनीय रहा।
सोशल मीडिया सेल
जनपद बदायूं।